राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI नहीं कर सकती जांच : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली/कोलकाता। सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है।  पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीबीआई द्वारा जांच के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि बिना राज्य सरकार के इजाजत के इस मामले पर सीबीआई जांच कराना सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल का मुकदमा कानून के मुताबिक शीर्ष अदालत के समक्ष आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की विचारणीयता पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया।

दरअसल, ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका में एक वाद दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा सीबीआई जांच की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बावजूद एजेंसी वहां जांच कर रही है।

इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के वाद पर कानून के अनुरूप, गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से आपत्ति को भी खारिज कर दिया।

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