कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के सूचना और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय के खिलाफ कोलकाता पुलिस की वेबसाइट से धोखाधड़ी करके जानकारी डाउनलोड करने और अधिकारियों के विभिन्न समूहों के बीच अशांति पैदा करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर प्रसारित करने के मामले में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायालय ने आगामी पूजा अवकाश के अंत तक सभी कार्यवाही पर 4 सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी।

अदालत ने बताया कि प्रथम दृष्टया कोलकाता पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड करने के बाद सूचना के प्रसार को अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि इस तरह की जानकारी को पुलिस विभाग द्वारा ही सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित किया गया जाता है।”तत्काल मामले में, कोलकाता पुलिस द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी सामग्री में निम्नलिखित शामिल हैं:

“मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 10 जून, 2020 को अमित मालवीय नाम के एक ट्विटर हैंडलर, जिसका ट्विटर आईडी @amitmalviya है, ने बेईमानी से और धोखाधड़ी से कोलकाता पुलिस विभाग की एक सूचना को विभिन्न अधिकार क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग के बारे में डाउनलोड किया और अपने में प्रसारित किया। ट्विटर ने भड़काऊ तरीके से अधिकारियों के विभिन्न समूहों के बीच अशांति / विद्रोह पैदा करने का इरादा किया है और इसका प्रचार करने के लिए इटरनेट का इस्तेमाल किया गया है।”

मालवीय पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153/505 (ए) (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 42 के साथ पठित धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया। मालवीय की ओर से पेश अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने अदालत के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ता राज्य के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी एक राजनीतिक दल के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए वर्तमान मामला उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर किया गया है।

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