कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दत्तपुकुर में अवैध पटाखा इकाई विस्फोट की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग वाली दो जनहित याचिकाएं (पीआईएल) खारिज कर दीं। एक जनहित याचिका राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दायर की थी, वहीं दूसरी जनहित याचिका राज्य भाजपा नेता राजर्षि लाहिड़ी ने दायर की थी।
दोनों जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ ने दोनों जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य ने कहा कि मामले की जांच केवल राज्य पुलिस द्वारा की जाएगी। पीठ ने कहा कि चूंकि जांच शुरुआती चरण में है, इसलिए राज्य पुलिस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है और इस समय किसी केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हालाँकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में कोई ताज़ा जानकारी होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। रविवार सुबह हुए विस्फोट में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारी ने पुलिस प्रशासन पर मौत का आंकड़ा कम बताने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अवैध पटाखा इकाई के संचालकों का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संपर्क था।