कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सीआईडी को झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों को पेश करने का निर्देश दिया, जिन्हें उनके वाहन से लगभग 49 लाख रुपये नकद की वसूली के बाद हावड़ा जिले में गिरफ्तार किया गया था यह मानते हुए कि विशेष अदालत को मामला सुनना चाहिए न कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत जहां उन्हें पेश किया गया था। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने राज्य को तीनों विधायकों को पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि वह उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जिन पर गुरुवार को शुक्रवार को सुनवाई होनी है। हावड़ा की निचली अदालत पेश तीनों विधायकों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों – इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में उनके वाहन से लगभग 49 लाख रुपये नकद जब्त करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
इसके बाद मामले की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी गई थी। हाई कोर्ट की एक अन्य एकल पीठ ने पिछले सप्ताह तीन विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें जांच को सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।