कोरोना अस्पतालों में मोबाइल प्रतिबंध मामले पर 19 मई को होगी सुनवाई

कोलकाता : राज्य के कोरोना अस्पतालों में मोबाइल प्रतिबंध मामले पर हाईकोर्ट में 19 मई को सुनवाई होगी। दरअसल, राज्य के कोरोना अस्पतालों में मोबाइल प्रतिबंध मामले पर हिंदू जागरण मंच की तरफ से और भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने मामला दायर किया था। दोनों ही मामलों की सुनवाई 19 मई यानी की अगामी मंगलवार को होगी।

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरजीत बनर्जी की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई के बाद यह बात कही। इसके अलावा दिल्ली में तबलीगी जमात में इस राज्य के कितने लोग शामिल हुए? सांसद अर्जुन सिंह ने राज्य सरकार से कई मामलों में जानकारी मांगी थी, जिसमें कोरोना अस्पताल में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध और राज्य में कोरोना से मौतों की संख्या शामिल है।

उच्च न्यायालय ने राज्य को इन मामलों पर हलफनामा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में राज्य भाजपा की ओर से उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था। उस मामले में डॉक्टरों को दिए जा रहे पीपीई, दिशानिर्देशों का पालन करते हुए मरीजों का इलाज हो रहा है या नहीं, और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए राज्य द्वारा गठित कमेटी के बारे में सवाल उठाए गए थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई 19 तारीख को खुली अदालत में होगी।

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