कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र से निकाला गया किशोरी का शव

  • फिर से होगा पोस्टमार्टम, लापता होने के 27 दिन बाद मिला था शव

Kolkata Hindi News, कोलकाता। हरिहरपाड़ा में किशोरी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर कब्र से शव निकाला गया। पांच दिनों तक लापता रहने के बाद 27 जनवरी को हरिहरपारा के धरमपुर गांव एक खेत से 13 वर्षीय लड़की का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था।

परिवार ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। गला दबाने के कारण और उसकी आंखें निकाल ली गईं था। मृतक के परिजनों का दावा है कि आठवीं कक्षा की छात्रा का पड़ोसी किशोर से प्रेम प्रसंग था।

मृतक की मां को लड़की की एक सहेली से पता चला कि उसका संबंध के कारण उनकी बेटी तीन महीने की गर्भवती थी लेकिन जो पोस्टमार्टम आया है उसमें इसका उल्लेख नहीं है।

Body of teenager taken out from grave on orders of Calcutta High Court

उनकी आंखें निकल आयी थी। यह भी नहीं लिखा गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट में उनका जिक्र नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट परिवार ने बच्ची के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की।

न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने याचिका स्वीकार कर ली। इसलिए जज के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव की वीडियोग्राफी की गई।

कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बच्ची का शव कब्र से निकाले जाने की बात सुनकर इलाके के लोग कब्रिस्तान के आसपास जमा हो गये, घटना पूरे इलाके में फैल गयी। परिजनों की मांग है कि पुलिस उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या करने वालों को सजा दे।

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