कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। HC ने कहा, ‘अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्य के केसों में अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ‘दरअसल, वर्ष 2018 के अंगरक्षक की मौत से संबंधित मामले में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ समन जारी किया गया था।
भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को सीआईडी ने उनके अंगरक्षक सुभब्रत चक्रवर्ती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के मामले में सोमवार को भवानी भवन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी को ई-मेल के माध्यम से बताया कि वह अपने पूर्व निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे।