Bengal: शपथ ग्रहण का संकट टला, 7 अक्टूबर को सुबह 11:45 बजे शपथ दिलाएंगे राज्‍यपाल

Kolkata: राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर बताया, “राज्यपाल पश्चिम बंगाल जगदीप धनखड़ 7 अक्टूबर, 2021 को 11.45 बजे पश्चिम बंगाल विधान सभा के परिसर में पश्चिम बंगाल के निर्वाचित सदस्यों अर्थात ममता बनर्जी, जाकिर हुसैन और अमिरुल इस्लाम को शपथ दिलाएंगे।”

पश्चिम बंगाल के राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के बीच ममता बनर्जी सहित निर्वाचित तीन विधायकों को शपथ दिलाने को लेकर चल रहा विवाद थम गया है। उल्लेखनीय है कि कि राज्‍यपाल धनखड़ ने बंगाल विधानसभा के स्‍पीकर बिमान बनर्जी से विधायकों को शपथ दिलवाने का अधिकार छीन लिया है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल के गवर्नर ने इस तरह का कदम उठाया था। उसके बाद ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन राज्यपाल की घोषणा के बाद अब संकट टल गया है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा इतिहास में जगदीप धनखड़ पहले राज्यपाल होंगे, जो विधानसभा में जाकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। अभी तक राज्यपाल द्वारा दिये गए अधिकार के तहत विधानसभा अध्यक्ष ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते रहे हैं। राज्यपाल प्रायः राजभवन में मंत्रियों का शपथ दिलाते रहे हैं।

गौरतलब है कि मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है। मुख्‍यमंत्री पद पर बने रहने के लिए यह जरूरी है कि वह चार नवंबर से पहले तक विधायक की शपथ ले लें। विधानसभा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भवानीपुर और मुर्शिदाबाद में उपचुनाव से कुछ दिन पहले राजभवन की तरफ से स्‍पीकर ऑफिस को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्रियों और विधायकों को शपथ दिलवाने का अधिकार राज्‍यपाल को मिला है।

उल्लेखनीय है कि राजभवन में राज्‍यपाल जहां मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं, वहीं स्‍पीकर राज्‍यपाल के प्रतिनिधि के रूप में विधायकों का शपथ ग्रहण करवाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सोमवार को स्‍पीकर से बात की है और उनके ऑफिस का स्‍टाफ राजभवन के संपर्क में है। राज्‍यपाल की चिट्ठी में संविधान के आर्टिकल 188 का जिक्र किया गया है, जो राज्यपाल को शपथ दिलवाने की शक्ति देता है।

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