#Bengal : दुआरे राशन योजना में राज्य सरकार को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया स्थगनादेश अर्जी

Kolkata: दुआरे राशन योजना में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राहत दे दिया और कुछ राशन डीलरों की स्थगनादेश की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया। आज से राज्य भर में पायलट परियोजना शुरू की गई, आज ही उच्च न्यायालय ने ‘दुआरे राशन’ पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दिया। अतः इस परियोजना को जारी रखने में अब कोई कानूनी बाधा नहीं रही।

विधानसभा चुनाव में तृणमूल के घोषणापत्र में दुआरे राशन परियोजना शुरू करने का वादा किया गया था। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री इस परियोजना को शुरू करने की पहल कर चुकी हैं। आज बुधवार से राज्य के हर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुआरे राशन’ की शुरुआत की गई। खाद्य विभाग के अनुसार इस परियोजना के तहत तीन हजार से अधिक राशन की दुकानें हैं। प्रत्येक जिले से विशिष्ट संख्या में डीलरों का चयन किया गया है।

इस बीच डीलरों के एक वर्ग ने दूआरे राशन परियोजना पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कारण, वादियों ने दावा किया कि यह केंद्र के कानून के खिलाफ है और राज्य के पास परियोजना शुरू करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। सुनवाई के दौरान हाल ही में इस्तीफा देने वाले महाधिवक्ता किशोर दत्त ने हालांकि स्पष्ट किया, ‘भविष्य में भी दुआरे राशन परियोजना जारी रहेगी।

कुछ डीलर कोर्ट पहुंचे हैं। अधिकांश डीलर परियोजना के साथ हैं। वे कोर्ट नहीं पहुंचे। उन्होने आश्वासन दिया, ‘किसी भी डीलर के कानूनी अधिकार नहीं छीने गए हैं। हम डीलरों के साथ सहयोग कर रहे हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने फैसले पर रोक लगा दी थी। अंत में उन्होंने निलंबन की याचिका खारिज कर दी।

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