बंगाल पंचायत चुनाव || कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को सभी जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के व्यापक सुरक्षा कवर के तहत कराने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने एसईसी को अगले 48 घंटों के भीतर केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अपने पहले के आदेश में राज्य के सिर्फ सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।

एसईसी और राज्य सरकार ने इस आदेश की समीक्षा याचिका दायर की थी। शाम करीब चार बजे मामले की सुनवाई पूरी हुई। गुरुवार को खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रखा। हालांकि, लगभग 7 बजे, खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, ग्रामीण निकाय चुनावों के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। पीठ ने आदेश पारित करते हुए यह भी कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती में किसी भी तरह की देरी से चुनाव संबंधी झड़पों और हिंसा के कारण और नुकसान हो सकता है।

पीठ ने यह भी कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती का खर्च केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। केंद्रीय बलों की तैनाती का संकेत सुनवाई की शुरुआत में आया, क्योंकि न्यायमूर्ति शिवगणनम ने एसईसी की ओर से चूक पर गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने संवेदनशील बूथों की पहचान करने में एसईसी की अक्षमता पर भी नाराजगी जताई।

शिवगणनम ने कहा, आपके पास एक उच्च न्यायालय में उपस्थित होने की गुंजाइश है। लेकिन यदि आप ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि मेरा आदेश लागू नहीं होता है, तो मैं चुप नहीं रह सकता। विभिन्न स्थानों पर धारा 144 लागू की गई है। पुलिस को इसे सख्ती से लागू करना चाहिए।

खंडपीठ के आदेश का स्वागत करते हुए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अदालत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में एसईसी की विफलता को सही बताया है। अधिकारी ने कहा, मैं तहे दिल से (अदालत के) फैसले का स्वागत करता हूं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती कभी भी अंतिम समाधान नहीं हो सकती। घोष ने पूछा, अगर केंद्रीय सशस्त्र बल इतने प्रभावी हैं, तो मणिपुर क्यों जल रहा है?