कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) तथा पश्चिम बंगाल सरकार को भाजपा की उस याचिका के विरोध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अनुरोध किया गया है कि सभी नगर निकायों के चुनाव एक ही दिन एक साथ कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। पीठ ने एसईसी और राज्य सरकार को याचिका पर अपनी स्थिति का विवरण देते हुए अपना हलफनामा सुनवाई की अगली तारीख तक दायर करने का निर्देश दिया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका में एसईसी और राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि राज्य में उन सभी नगरपालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव एक साथ हों, जहां चुनाव होने हैं। याचिका में दावा किया गया है कि कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों सहित 100 से अधिक नगर निकायों के चुनाव लंबे समय से लंबित हैं।
एसईसी राज्य सरकार के परामर्श से नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराता है और उसने हाल ही में कोलकाता और हावड़ा में निकाय चुनाव 19 दिसंबर को कराने के राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अन्य नगर निकायों के चुनाव के लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई है।