मीनाक्षी मुखर्जी समेत 16 की जमानत खारिज

कोलकाता। हावड़ा कोर्ट ने डीवाईएफआई प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी की जमानत अर्जी तीसरी बार खारिज दी। मीनाक्षी फिलहाल जेल की हिरासत में है। यही नहीं उनके साथ गिरफ्तार किए गए अन्य 15 लोगों की जमानत भी खारिज कर दी गई है। हावड़ा की एक अदालत ने उन सभी 16 को तीन और दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया है। इस मामले पर  मामले अब 7 मार्च को सुनवाई होगी। बता दें कि आमता के छात्र नेता अनीस खान की मौत के खिलाफ एक विरोध रैली के दौरान मीनाक्षी सहित कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान माकपा नेता और वकील विकास रंजन भट्टाचार्य भी मौजूद थे। सवाल का जवाब देने के बाद वह चले गये। जाने से पहले उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। पत्रकारों से बात करते हुए विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है. मीनाक्षी का यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। पंचला में घायल हुआ पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिसकर्मी को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है।

अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तब कहा कि हालांकि घायल पुलिसकर्मी अरुण मुर्मू को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उन्हें कोई स्कैन रिपोर्ट एक्स-रे या कोई अन्य रिपोर्ट नहीं मिली। इसलिए कोर्ट इस मामले की फिर से 7 मार्च को सुनवाई करेगी। गौरतलब हो कि छात्र नेता अनीस खान की मौत के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर वामपंथी दल 26 फरवरी को सड़कों पर उतरे थे। इस घटना से हावड़ा के पंचला रणक्षेत्र बन गया। इस दौरान पथराव में कई लोग घायल हो गए।

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