मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत को नहीं मिली जमानत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mandal) की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्हें फिर से कोर्ट ने 11 नवबंर तक जेल हिरासत में भेज दिया है। उनकी अगली सुनवाई आसनसोल अदालत में अब 11 नवबंर को होगी। वहीं अदालत ने सीबीआई (CBI) से भी सवाल जवाब करते हुए कहा कि अनुब्रत मंडल से जुड़े मामले की जांच करने में और कितना समय लगेगा। इसके जवाब में सीबीआई ने जवाब दिया कि जल्द से जल्द जांच पूरी करने की कोशिश कर रही है।

इस पर जज ने पूछा कि एक संभावित समय बतायें ? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई का कहना है कि दो महीने से अधिक का समय लगेगा। सीबीआई की ओर से आरोप लगाया गया है कि अनुब्रत जांच में सहयोग नहीं कर रहे है इस वजह से अधिक समस्या हो रही है। वहीं अनुब्रत मंडल के वकील का कहना है कि अनुब्रत जिस सवाल का जवाब नहीं जानते है तो उसके बारे में कैसे बताएंगे।

केंद्रीय जांच एजेंसी पहले से ही गौ तस्करी के मामले में जांच तेज कर चुकी है। अनुब्रत मंडल के लंबे समय से साथी रहे सहगल हुसैन को कोर्ट की अनुमति से दिल्ली ले जाया गया है। ईडी पहले ही सहगल की मां और पत्नी से आमने-सामने पूछताछ की अनुमति देने के लिए आवेदन कर चुकी है। याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई थी।

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