कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में ग्रुप सी श्रेणी के 842 गैर-शिक्षण कर्मचारियों में से एक वर्ग, जिनकी सेवाएं पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ के एक आदेश के बाद समाप्त कर दी गई थीं। अब उसी अदालत की एक खंडपीठ में चुनौती दी है। 10 मार्च को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने अवैध नियुक्ति के आधार पर 842 ग्रुप-सी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था।
सोमवार की सुबह, बर्खास्त किए गए 842 ग्रुप-सी गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और एकल-न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं के वकील पार्थ देब बर्मन ने बताया कि यह मामला इस सप्ताह किसी भी दिन सुनवाई के लिए आ सकता है।