आधार कार्ड में हो गई है जन्मतिथि में गलती तो इन बातों का रखें ध्यान

वेब डेस्क, कोलकाता। आधार कार्ड भारत में आधिकारिक पहचान प्रमाण पत्र के रूप में महत्वपूर्ण है, और यह किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। हालाँकि आधार कार्ड का उपयोग विभिन्न सेवाओं और सब्सिडी के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें मौजूद जानकारी को बदलने की प्रक्रिया पर कुछ प्रतिबंध हैं। इस स्टोरी में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं।

इसे केवल एक बार बदला जा सकता है

आधार कार्ड में जन्म तिथि और लिंग की जानकारी केवल एक बार ही बदली जा सकती है। आधार कार्ड में नाम दो बार अपडेट किया जा सकता है. यूआईडीएआई के मुताबिक, एक आधार कार्ड धारक अब केवल दो बार ही आधार कार्ड पर अपना नाम बदल सकता है। आधार कार्ड में पता कई बार अपडेट किया जा सकता है।

पते में बदलाव के लिए, आपको पते के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, राशन कार्ड, विकलांगता कार्ड (यदि कोई हो), केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी एससी / एसटी / ओबीसी प्रमाण पत्र, बिजली बिल या पानी बिल जैसे कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

बदलाव के लिए आपको यहां तीन से ज्यादा बार जाना होगा

तीसरी बार अपना नाम अपडेट कराने के लिए आप आधार केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद आप अपवाद के तहत अपडेट की मंजूरी के लिए यूआईडीएआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह नियम यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आधार कार्ड की जानकारी का दुरुपयोग न हो और यह व्यक्ति की पहचान को मजबूत करता है।

आधार कार्ड को लेकर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है और इसकी सुरक्षा हर वक्त बनी रहनी चाहिए। आपको कभी भी अपना आधार कार्ड और उससे जुड़ी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। खासकर आधार कार्ड को लेकर मोबाइल पर आया ओटीपी। इससे आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, जिससे आपको नुकसान होने का खतरा बढ़ सकता है।

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