मालदा में भाजपा सांसद और विधायक समेत 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कोलकाता/मालदा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जहां दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर बर्बर तरीके से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है वहां हमलावरों को गिरफ्तार करने में विफल रही पुलिस ने भाजपा के सांसद और विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लालगोला पुलिस आउटपोस्ट में कथित तौर पर तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में मालदा उत्तर से सांसद खगेन मुर्मू और हबीबपुर से भाजपा के विधायक ज्वेल मुर्मू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसके अलावा भाजपा के 18 अन्य नेताओं को नामजद किया गया है।

गत 17 जुलाई को लालगोला आउटपोस्ट पर हंगामे की घटना हुई थी। पार्टी कार्यकर्ता बुरन मुर्मु का शव बरामद होने के बाद आउटपोस्ट घेराव का कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित हुआ था। दावा है कि इसी मामले में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा देने की गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 186, 332, 353 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

इस मामले में खगेन मुर्मू ने कहा कि पुलिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। हकीकत यह है कि जहां महिलाओं को बर्बर तरीके से कपड़े उतार कर पीटा गया है इसके खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है ताकि लोग खामोश हो जाएं यह महिलाओं के साथ बर्बरता में पुलिस की मिलीभगत का प्रमाण है। पार्टी इसके खिलाफ और व्यापक आंदोलन करेगी।

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