बंगाल मवेशी तस्करी || दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकन्या की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

कोलकाता/ नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बुधवार को जवाब तलब किया। सुकन्या तृणमूल कांग्रेस के नेता अणुब्रत मंडल की बेटी हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कथित मवेशी तस्करी से संबंधित धनशोधन मामले में पिता-पुत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तारीख तय की है, जिस दिन सुकन्या की, अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई होनी है। सुकन्या के वकील अमित कुमार ने कहा कि वह 31 साल की एक ‘‘युवा महिला’’ हैं और निचली अदालत ने सही तथ्यों तथा प्रासंगिक कानून पर गौर किए बिना उन्हें जमानत से इनकार कर दिया।

याचिका में कहा गया, ‘‘ याचिकाकर्ता को इस मामले के लिए अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसके लिए पूरक शिकायत भी दायर कर दी है। याचिका में दावा किया गया कि सुकन्या निर्दोष है और मामले में उन्हें फंसाया गया है।

वकील ने अपने मुवक्किल के साथ सह-आरोपी तानिया सान्याल की तरह समान व्यवहार करने का भी अनुरोध किया। सान्याल को निचली अदालत ने यह तर्क देते हुए जमानत दे दी थी कि याचिकाकर्ता की दलीलें गौर करने लायक हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या मंडल को पूछताछ के बाद 26 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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