बंगाल पंचायत चुनाव || दस्तावेजों से छेड़छाड़ की सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक

कोलकाता। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले विपक्ष के उम्मीदवारों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की सीबीआई जांच संबंधी कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई गई है। न्यायमूर्ति अरिजीत बंधोपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में याचिका लगाई थी।

इस संबंध में खंडपीठ ने कहा कि सोमवार को राज्य सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। तब तक सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी।उल्लेखनीय है कि हावड़ा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों से इस तरह की शिकायतें सामने आई थीं।

विपक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के बावजूद उनका नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नहीं दिख रहा। उनके दस्तावेजों से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है। इसके आरोप स्थानीय बीडीओ पर लगे थे। इस मामले में न्यायमूर्ति सिन्हा ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + three =