बंगाल पंचायत चुनाव || कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने के पक्ष में फैसला सुनाया, विशेष रूप से उन सात जिलों में जिन्हें राज्य चुनाव आयोग द्वारा संवेदनशील माना गया है। अदालत ने, हालांकि, आठ जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा 15 जून तक बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया।

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी द्वारा दायर मामलों पर फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट स्थिति का आकलन करेंगे और सात जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग करेंगे। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में हालांकि सात जिलों के नाम नहीं थे।

आदेश में कहा गया, “राज्य चुनाव आयोग उन सभी क्षेत्रों/जिलों के लिए पहली बार में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग भेजेगा, जिन्हें राज्य चुनाव आयोग की राय में संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग राज्य द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना की समीक्षा करेगा।”

राज्य चुनाव पैनल के सूत्रों ने कहा कि “संवेदनशील” क्षेत्रों / जिलों के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 में फैले 349 संवेदनशील बूथों पर राज्य चुनाव पैनल की रिपोर्ट पर आधारित था।

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