कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आसन्न पंचायत चुनाव के लिए केंद्र पर चल रहे नामांकन के दौरान राज्य भर से हो रहीं हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। सोमवार को राज्य चुनाव अधिकारी राजीव सिन्हा ने निर्देश दिया है कि सभी जिले में नामांकन केंद्र यानी बीडीओ और डीएम ऑफिस से एक किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। भीड़भाड़ को अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुबह 11:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक नामांकन चलने के दौरान यह नियम लागू रहेगा। उसके बाद धारा 144 हटा ली जाएगी। दरअसल शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं लगी हैं जिस पर आज फैसला आ सकता है। इसके पहले राज्य चुनाव आयोग का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय बलों की तैनाती टालने के लिए यह कदम उठाया गया है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि पहले जो गुंडागर्दी बीडीओ ऑफिस में होती थी वह एक किलोमीटर दूर होगी लेकिन अभी भी इस बात की संभावना है कि नामांकन करने जाने वाले विपक्ष के उम्मीदवारों को काफी पहले रोक कर मारा पीटा जा सकता है।