कोलकाता: पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। डब्ल्यूबीबीएसई राज्य में शिक्षा विभाग की नोडल संस्था है जो माध्यमिक परीक्षा के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों ने रविवार शाम कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सॉल्ट लेक में डब्ल्यूबीएसईबी के कार्यालय में औचक छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।
रविवार को उस कार्यालय से जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर, सूत्रों ने कहा कि बोर्ड के कुछ अधिकारियों की भूमिका केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की जांच के दायरे में आ गई है। पता चला है कि हाल ही में सीबीआई के अधिकारियों ने इस सिलसिले में डब्ल्यूबीएसईबी के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ की थी। डब्ल्यूबीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने विभिन्न सरकारी स्कूलों में 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश देने के कुछ ही दिनों बाद सीबीआई ने इस मामले में नया कदम उठाया है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पाया कि इनमें से किसी भी शिक्षक के पास प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं था और वे अनिवार्य योग्यता परीक्षा में शामिल हुए बिना ही भर्ती हो गए।
हालाकि, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि ये 36,000 प्राथमिक शिक्षक अगले चार महीनों के लिए अपने संबंधित स्कूलों में उपस्थित हो सकेंगे और उस अवधि के दौरान उन्हें नियमित शिक्षकों के बजाय पारा शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि इन 36,000 में से कोई उम्मीदवार अंतरिम अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लेता है, तो वह भर्ती चरण में परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होगा।