कोलकाता/पुरुलिया। झालदा नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव 16 जनवरी को होगा। उस दिन सुबह 11 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। जस्टिस अमृता सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पुरुलिया के जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन की निगरानी में होगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कांग्रेस ने 21 नवंबर को झालदा नगर पालिका में विश्वास मत में बहुमत साबित किया था जिसके बाद तृणमूल के मेयर सुरेश अग्रवाल को हटाया गया था। इसके बाद से ही बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस और तृणमूल में खींचतान चल रही है।
अंत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राज्यपाल को समस्या के बारे में पत्र लिखा था। उसके 24 घंटे के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने झाल्दा नगर पालिका में बोर्ड गठन पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि मुताबिक फिलहाल पुरुलिया के जिलाधिकारी नगर पालिका का प्रभार संभालेंगे। संयोग से झाल्दा में विश्वास मत जीतने के बाद कांग्रेस ने महापौर नियुक्त करने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली।
राज्य सरकार ने दावा किया कि पुरुलिया में झालदा नगर पालिका के चेयरमैन और उप चेयरमैन दोनों के इस्तीफे के कारण सरकार वहां एक प्रशासक नियुक्त करेगी। हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि सरकार झालदा में प्रशासक नियुक्त नहीं कर पाएगी। बाद में डिवीजन बेंच ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था। अब सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अध्यक्ष का चुनाव होगा।