बंगाल में छोड़े जाएंगे सिर्फ पर्यावरण अनुकूल पटाखे

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक नया आदेश पारित कर पश्चिम बंगाल में पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट का आदेश है कि 18 अक्टूबर, 2022 से कोलकाता के बाजी बाजार में केवल क्यूआर कोड आधारित पर्यावरण अनुकूल पटाखों के अलावा कोई भी अन्य पटाखा नहीं बेचा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ कोलकाता पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया है कि उक्त आदेश के पालन के लिए बाजी बाजार में उचित संख्या में कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे की पीठ ने निदेश दिया है कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि भी बाजी बाजार में मौजूद रहेंगें और वो पटाखों का निरीक्षण करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस कर्मियों की सहायता करेंगें।

इस मामले में याचिकाकर्ता साबुज मंच का कहना है कि न तो पश्चिम बंगाल राज्य और न ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री और छोड़े जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया है। जिसके चलते पिछले कई वर्षों से शहर और राज्य के अन्य हिस्सों में गंभीर ध्वनि और वायु प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है।

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