कोलकाता हाईकोर्ट ने नामखाना बलात्कार मामले में आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन को जांच की निगरानी करने के आदेश दिए

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन को नामखाना बलात्कार मामले की जांच की निगरानी करने के लिए कहा, जिसमें पश्चिम बंगाल के नामखाना गांव में आठ अप्रैल को पांच पुरुषों द्वारा एक 40 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था और पीड़िता के गुप्तांगों में मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का प्रयास भी किया गया था। आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन, जो अब कलकत्ता पुलिस के विशेष आयुक्त हैं, एक दशक पहले हुए पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले के दौरान वे पुलिस के खुफिया प्रमुख थीं। वह घटना की जांच अधिकारी थीं।

कोर्ट ने इससे पहले आईपीएस अधिकारी को देगंगा, मटिया, इंग्रेजबाजार और बंशद्रोनी में हाल के 4 अन्य बलात्कार मामलों की जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया था। बलात्कार मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश जारी किया गया है अदालत ने सुनवाई की अंतिम तिथि पर राज्य सरकार को मामलों की जांच की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट और सुनवाई की अगली तारीख पर केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है।

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