बीरभूम हिंसा: CBI ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि हिंसा मामले में 7 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 मार्च को बीरभूम में हुई हिंसा की घटना पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। इस हिंसा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता भादु शेख की हत्या के बदले में 21 मार्च को आठ लोगों को जलाकर मार डाला था। इस बीच कोर्ट ने शेख की हत्या की भी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। एक दिन पहले सीबीआई ने बीरभूम के रामपुरहाट की एक अदालत में अपील की थी कि गिरफ्तार टीएमसी नेता अनारुल हुसैन समेत आठ आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी जाए।

रामपुरहाट कोर्ट पॉलीग्राफ टेस्ट पर सीबीआई की याचिका पर शुक्रवार को सभी आठ लोगों की मौजूदगी में सुनवाई करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक,बचाव पक्ष के वकील सौमेन बनर्जी ने कहा, “सीबीआई ने एक नाबालिग सहित आठ लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी थी। बुधवार को अनारुल कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था और इसलिए हमने कोर्ट से अपील की कि वह सभी आठ लोगों की मौजूदगी में अपील पर सुनवाई करे. कोर्ट ने 8 अप्रैल को याचिका की सुनवाई की अनुमति दी है।

बुधवार को सीबीआई ने इस हिंसा में गिरफ्तार किए गए 21 लोगों में से 18 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौविक डे की अदालत में पेश किया था, जिन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के बाद सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, “सभी आठ लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. हम पूछताछ के दौरान उनके द्वारा साझा की गई जानकारी की दोबारा जांच करना चाहते हैं।

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