नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत छः माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है।गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार नागालैंड में दीमापुर, न्यूलैंड, चूमुकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन, जुन्हेबोटो जिलों
और कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण जुबाजा और केजोचो क्षेत्रों को आज से 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग, लांगडिंग तथा असम से लगते नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों को आज से आगामी 30 सितंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही ऐलान किया था कि नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों के दायरों में कमी करने का निर्णय लिया गया है।