ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी ओटावा सहित देश भर में कोविड -19 टीकाकरण अनिवार्य किए जाने के विरोध हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए आपातकालीन कानून लागू किया है। ट्रूडो ने ओटावा में संवाददाता सम्मेलन में कहा, “संघीय सरकार ने नाकाबंदी और व्यवसायों को ध्यान में रखते हुए प्रांतीय तथा क्षेत्रीय क्षमता में वृद्धि के लिए आपातकालीन अधिनियम लागू किया है।” उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की कानून प्रवर्तन की क्षमता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं।
उपाय भौगोलिक रूप से लक्षित होंगे और उन खतरों के लिए उचित और आनुपातिक होंगे, जिन्हें दूर या खत्म करने के लिए वे हैं। इससे पहले दिन में, कम से कम दो प्रांतीय प्रमुखों ने मांग की थी कि उपाय केवल अनुरोध करने वाले क्षेत्राधिकार में लागू हैं। न्याय मंत्री डेविड लामेट्टी के अनुसार आपातकाल तुरंत प्रभाव से 30 दिनों तक लागू रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आपातकाल कानून लागू कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी नामित और सुरक्षित कर रही है।
इसके अलावा अब देश के संघीय पुलिस बल, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के पास नगरपालिका कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि 1985 बना आपातकाली कानून ‘तत्काल और महत्वपूर्ण स्थिति’ के रूप में परिभाषित करता है, जो कनाडा के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालती है और इस तरह की या इस प्रकृति की है कि इससे निपटने की किसी प्रांत की क्षमता पर भी भारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सैन्य तैनाती की आवश्यकता नहीं है।