कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से कराए जाने के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी की सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने इस मामले में संबंधित पार्टियों से विस्तार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की अगली तारीख़ सात अक्टूबर को तय की है। जस्टिस विनीत शरण ने इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि हम प्रतिवादियों को काउंटर रिप्लाई फ़ाइल करने के लिए वक़्त देंगे।
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई जांच हो या न हो, इसका निर्धारण पश्चिम बंगाल सकार की अपील पर फ़ैसले से ही तय होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई को नए मामले दर्ज नहीं और न ही पुलिस अधिकारियों को समन जारी करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फ़ैसला दिए कहा कि वे इस मामले पर सात अक्टूबर को विचार करेंगे।