kolkata Desk : हाईकोर्ट ने रद्द की अविश्वास बैठक, शुभेंदु अधिकारी ही बने रहेगें कांथी सहकारी बैंक के अध्यक्ष। बैंक के निदेशक मंडल के कुछ निदेशकों ने शुभेंदु को कांथी सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए बैठक बुलाई थी। उल्लेखनीय है कि विपक्ष के नेता शुभेंदु कांथी सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर अविश्वास बैठक रद्द कर दी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक को खारिज कर दिया।
उसी दिन न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने कहा कि बैठक बुलाने में एक प्रणालीगत त्रुटि है अतः शुभेंदु ही वर्तमान में कांथी सहकारी बैंक के अध्यक्ष का पद संभालेंगे।कांथी सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से शुभेंदु को हटाने के लिए निदेशक मंडल में कई निदेशकों ने बैठक बुलाई थी। मंगलवार को बैठक होनी थी। बैठक पर आपत्ति जताते हुए शुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया।
पिछले मामले का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है कि कैसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर बैठक बुलाई गई। उसी दिन न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने जानकारी दी कि अध्यक्ष को हटाने के लिए ऐसी बैठक नहीं बुलाई जा सकती। विशिष्ट कारणों का उल्लेख करना होता है, सबूत भी चाहिए। इस मामले में किसी नियम का पालन नहीं किया गया। उसके बाद जस्टिस सरकार ने बैठक रद्द करने का आदेश दिया।
इससे पहले राज्य सरकार ने कांथी सहकारी बैंक का विशेष ऑडिट करने का निर्देश दिया था। पिछले महीने कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि बैंक नियमित ऑडिट रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजता है। वित्तीय विसंगति का कोई प्रमाण नहीं मिला है अतः अभी विशेष ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। फलस्वरूप विपक्ष के नेता को कांथी सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में हाई कोर्ट से दोहरी राहत मिली।