अगर आपके पास 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आपको ऐसे वाहनों के RC रीन्यूअल के लिए अक्टूबर से काफी ज्यादा रकम चुकानी होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कार की RC रीन्यूअल के लिए आपको 5000 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बाईक के लिए मौजूदा 300 रुपये की बजाय 1000 रुपये चुकाने होंगे।
सबसे बुरी मार बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी। उनके लिए 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस रीन्यूअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा। अब उन्हें इसके लिए 12,500 रुपये चुकाने होंगे। यह बदलाव व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार, वाहन के रजिस्ट्रेशन के रीन्यूअल में देरी के चलते 300 से 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। वहीं कमर्शियल वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। कार के आरसी रीन्यूअल की फीस 5000 रुपये
मोटरसाइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये और रीन्यूअल की फीस 1000 रुपये रखी गई है। इसी तरह तिपहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की दर 600 रुपये और रीन्यूअल की दर 2500 रुपये है। कार की रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये है जबकि इसकी रीन्यूअल फीस 5000 रुपये होगी। इसी तरह इम्पोर्टेड वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस 5000 रुपये है और इसके रीन्यूअल की फीस 40000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
फिटनेस सर्टिफिकेट पर इतनी फीस
जहां तक कमर्शियल वाहनों की बात है तो मोटर साइकिल के लिए नया फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए 500 रुपये खर्च करने होंगे जबकि सर्टिफिकेट के रीन्यूअल का खर्च 1000 रुपये होगा। तिपहिया वाहन के मामले में नया फिटनेस सर्टिफिकेट 1000 रुपये में बनेगा जबकि सर्टिफिकेट के रीन्यूअल पर 3500 रुपये खर्च करने होंगे।
बस के फिटनेस रीन्यूअल का खर्च
टैक्सी या कैब के मामले में नया फिटनेस सर्टिफिकेट 1000 रुपये में बनेगा जबकि सर्टिफिकेट के रीन्यूअल के लिए 7000 रुपये खर्च करने होंगे। मीडियम गुड्स या पैसेंजर वीकल के मामले में नया फिटनेस सर्टिफिकेट 1300 रुपये में बनेगा जबकि सर्टिफिकेट का रीन्यूअल करने पर 10000 रुपये खर्च करने होंगे। इसी तरह बस या ट्रक के लिए नया फिटनेस सर्टिफिकेट 1500 रुपये में बनेगा जबकि इसे रीन्यू कराने का खर्च 12500 रुपये होगा।