नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि यह ‘शर्मनाक’ है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की घटनाएं उस देश में हो रही हैं, जिसमें महिलाओं के सम्मान विषय के इर्दगिर्द महाभारत और रामायण लिखी गई थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर पर यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले में बरी करते हुए यह टिप्पणी की। साल 2018 में मी टू आंदोलन के मद्देनजर, प्रिया ने अकबर पर साल 1994 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद अकबर ने प्रिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
अदालत ने 91-पृष्ठ के एक आदेश में कहा, “यह शर्मनाक है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की घटनाएं देश में हो रही हैं, जहां ‘महाभारत’ और ‘रामायण’ जैसे मेगा महाकाव्य महिलाओं के सम्मान के विषय के इर्दगिर्द लिखे गए थे।” न्यायाधीश लिखते हैं कि रामायण में महिलाओं के सम्मान का संदर्भ मिलता है, जब राजकुमार लक्ष्मण से राजकुमारियों सीता का वर्णन करने के लिए कहा गया था, उन्होंने जवाब दिया कि वह केवल अपने पैरों को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उससे आगे नहीं देखा था। उन्होंने कहा, “रामचरितमानस के अरण्य कांड में कुलीन जटायु के बारे में लिखा है कि जब उसने सीता के अपहरण का अपराध देखा तो रक्षा करने आया था, मगर रावण ने उसके पंख काट दिए गए थे।”
अदालत ने आगे कहा, इसी तरह, महाभारत के सभा पर्व में, कुरु राज्यसभा में न्याय के लिए रानी द्रौपदी की अपील के बारे में संदर्भ मिलता है और उसने दुस्साशन द्वारा घसीटे जाने की वैधता पर सवाल उठाया गया था। आगे कहा गया, “भारतीय महिलाएं सक्षम हैं, उनके लिए उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करें, उन्हें केवल स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता है। ‘कांच की छत’ भारतीय महिलाओं को समाज में उनकी उन्नति के लिए एक अवरोधक के रूप में नहीं रोकेगी, अगर समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा। उन्हें दिया जाए।”