कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया है कि 2014 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले 3929 लोगों को प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त करना होगा। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि जिन लोगों ने 2014 में प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पास की है वे वाकई में योग्य हैं और उन्हें नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
2014 में जो प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट हुई थी उसकी नियुक्ति 2016 और 2020 में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा परिषद में 16 हजार 500 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की थी लेकिन केवल 12000 पदों पर नियुक्ति हुई थी।
उसके बाद 3129 शिक्षकों के पद रिक्त हो गए थे। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने 252 लोगों को तत्काल नियुक्ति का आदेश दिया था जिसके खिलाफ खंडपीठ में प्राथमिक शिक्षा परिषद ने याचिका लगाई थी। अब खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को लगभग बहाल रखा है।