काम की खबर : आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा बढ़ी, जानें लिंक करने का पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। Aadhar Card, PAN Card links Update : केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए इस साल आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। पिछली समय सीमा बुधवार, 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि महामारी के कारण पैदा हुई कठिनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

ट्वीट में कहा गया है, “केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक रखी है।गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने इसकी समय सीमा 31 मार्च तक निर्धारित किया था।  इस दौरान लिंक न कराने वालों के पैन कार्ड को डीएक्टिवेट करने की बात कही गईं थीं। इसके साथ ही 1000 रुपए के जुर्माने का जिक्र किया गया था।

कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि ये कैसे पता करें कि हमारा पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। इस सवाल का जवाब पता करने में हम आपकी मदद करें। हम आपको बता रहे हैं कि पैन आधार से लिंक है ये कैसे पता किया जाएगा।

आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस 

  • सबसे पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन करें।
  • अब होमपेज पर लेफ्ट साइड में Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा इसे ओपन करें।
  • इतना करने के साथ ही एक नया पेज ओपन होगा जहां पैन और आधार को आप लिंक कर सकते हैं।
  • अब इसी के ऊपर Click here to View the Status if you have already submitted Link Aadhaar request का ऑप्शन दिखेगा। इस लिंक को ओपन करें।
  • लिंक ओपन करने के बाद आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा।
  • इतना करने के बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा।

अगर आपका पैन आधार नंबर से पहले से ही लिंक है तो आपका स्टेटस Already Linked बताएगा। साथ ही आपके आधार के आखिरी चार नंबर भी दिखाई देंगे।

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