कोलकाता/नयी दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 4 मई तक बढ़ा दी। इस बीच, दिल्ली से आसनसोल सुधार गृह पश्चिम बंगाल में उनके तबादले की मांग वाली उनकी अर्जी पर दलीलें चल रहीं हैं। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने तीन दिन की हिरासत मंजूर की। अदालत ने, हालांकि, ईडी की हिरासत के दौरान वकीलों को आरोपी से मिलने की अनुमति दी। इसने ईडी को हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया।
ईडी ने अपराध की कार्यवाही का पता लगाने, मनी ट्रेल का पता लगाने और कार्यप्रणाली की पहचान करने के लिए तीन दिन की रिमांड मांगी। उसे अपने पिता और टीएमसी के कद्दावर नेता अनुब्रत के साथ भी बैठाया जाना था और मामले के संबंध में पूछताछ की जानी थी। बता दें कि बीरभूम तृणमूल नेता को सोमवार को अदालत ले जाया गया। जब कोर्ट परिसर में लड़की की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, “लड़की को गिरफ्तार करना गलत था।
अनुब्रत मंडल ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। यह पहली बार है जब अनुब्रत मंडल ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर खुलकर बात की है। तृणमूल के बीरभूम जिला अध्यक्ष फिलहाल तिहाड़ में कैद हैं। साथ ही उनकी बेटी सुकन्या मंडल गौ तस्करी के मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में कैद है। बीते बुधवार सुकन्या मंडल से गौ तस्करी मामले में लंबी पूछताछ हुई थी।