TMC नेता नेता अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में मिली जमानत

कोलकाता (न्यूज़ एशिया)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में जमानत मिल गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बीरभूम तृणमूल नेता को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जमानत दे दी। अनुब्रत मंडल को सीबीआई केस में जमानत मिली है।

गौरतलब है कि बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल करीब 2 साल से तिहाड़ जेल में कैद हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले बार-बार मांग की थी कि चुनाव खत्म होने के बाद केष्टो को जमानत दे दी जाएगी और यह व्यावहारिक रूप से सत्य है। अनुब्रत मंडल को अगस्त 2022 में बीरभूम के नीचुपट्टी इलाके में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। केष्टो को पहले आसनसोल के जेल में ही रखा गया था। बाद में तृणमूल नेता को तिहाड़ जेल ले जाया गया था। अनुब्रत मंडल ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मामले की सुनवाई में अनुव्रत मंडल के वकील ने सवाल करते हुए बार-बार कहा कि गौ तस्करी मामले में अन्य आरोपियों को जमानत दिया जा रहा है लेकिन उनके मुवक्किल को हिरासत में लिया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अग्रिम जमानत का बार-बार विरोध किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अनुव्रत इस मामले में मुख्य आरोपी है।

अगर जमानत दी गई तो वह सबूत नष्ट कर सकते हैं। इस वजह से बीरभूम के तृणमूल नेता की जमानत कई बार खारिज हो चुकी थी। हालांकि आज उन्हें सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है।

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