नयी दिल्ली। पैन कार्ड से आधार लिंक करने की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी गई है। ये डेडलाइन पहले 31 मार्च थी। अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग की ओर से बताया गया है कि 30 जून तक जिन लोगों ने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया होगा, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन और आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि इससे पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। 24 जनवरी 2022 तक 43 करोड़ से अधिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका था जबकि देश में 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से पैन के ‘डुप्लिकेशन’ को रोकने और कर चोरी बंद करने में मदद मिलेगी।
आयकर की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से आसानी से लिंक किया जा सकता है। इसके साथ ही इस वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड का स्टेटस भी जाना जा सकता है कि कोई पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं।