भुवनेश्वर। अभिनेता से लोकसभा सांसद बने बीजद नेता अनुभव मोहंती की याचिकाओं पर कटक के एडीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, मोहंती अपनी पत्नी व उड़िया फिल्मों की अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी से तलाक लेना चाहते हैं। वहीं, वर्षा प्रियदर्शनी को अदालत ने दो महीने के अंदर अनुभव मोहंती के पैतृक आवास को खाली करने और मोहंती को हर महीने 30 हजार रुपये गुजारे के लिए देने का आदेश दिया है।
बताते चलें कि अदालत में वर्षा के खिलाफ अनुभव मोहंती ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वो उनका पैतृक आवास खाली कर दें। मोहंती ने ये भी कहा कि वो वर्षा के लिए अलग घर की व्यवस्था करने को तैयार हैं। इसके साथ ही मोहंती ने अपनी दूसरी याचिका में वर्षा के आय के स्रोतों का खुलासा करने की भी मांग की थी। ऐसे में अदालत ने पिछले हफ्ते ही सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मालूम हो, अनुभव मोहंती और वर्षा प्रियदर्शिनी के बीच काफी समय से चीजें ठीक नहीं थीं। अनुभव मोहंती ने इस आधार पर वर्षा प्रियदर्शिनी से तलाक मांगा कि पत्नी ने आठ साल के रिश्ते में एक भी दिन संबंध बनाने नहीं दिया। मोहंती ने यौन रिश्ते में पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी की तानाशाही को आधार बनाकर तलाक मांगा है। दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी। अनुभव मोहंती ने अपनी पत्नी के खिलाफ 2016 में पहली बार याचिका दायर कर कहा था कि शादी के दो साल बीतने के बाद भी पत्नी यौन संबंध बनाने की इजाजत नहीं देती है।