निर्वाचन आयोग की कोविड पाबंदियों का अनिवार्य रूप से पालन हो : उच्च न्यायालय

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर जारी जन व्यवहार संबंधी ऐहतियाती दिशानिर्देशों और पाबंदियों का पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

राज्य में संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कोविड दिशानिर्देशों के पालन को लेकर दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिकारियों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को मानने जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा, “निर्वाचन आयोग द्वारा लोक आचरण जैसे कोविड प्रबंधन के संदर्भ में ऐहतियाती निर्देश संबंधी पाबंदियों को लागू करना और लोगों द्वारा उसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।”

राज्य में कोविड-19 संबंधी नियमों के पालन के लिये उठाए गए कदमों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए हलफनामे पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि आयोग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीठ ने निर्देश दिया कि शासन के सभी विभाग या संस्थान निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों को मानें और उसके निर्देशों का अनुपालन कर सहयोग करे।

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