कोर्ट के आदेश पर परीक्षा के नौ सालों बाद युवती को मिलेगी नौकरी

कोलकाता। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की परीक्षा पास करने के नौ सालों के बाद आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एक युवती को नौकरी मिलने जा रही है। उसका नाम अंबिका दास गांगुली है। उत्तर 24 परगना की अंबिका लंबे समय से कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी।

2009 में उसने शिक्षक नियुक्ति विज्ञप्ति देखने के बाद 2012 में परीक्षा दी थी। इंटरव्यू 2014 में हुआ था और 2021 में मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसमें उसका नाम नहीं था। इसके बाद जब उसने आरटीआई की तो पता चला कि मेरिट लिस्ट में जो सबसे नीचे है उसके मुकाबले उसने दोगुना नंबर हासिल किया है।

इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने कहा कि शिक्षा परिषद को तुरंत अंबिका दास गांगुली का नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा कि तत्काल नियुक्ति पत्र मिले यह सुनिश्चित करके तुरंत कोर्ट को जानकारी दीजिए। अगर इसमें फेल होंगे तो कार्रवाई होगी।

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