Kolkata rape-murder case: Supreme Court said - National Task Force should be formed

न्यायालय ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से काम पर लौटने को कहा

कोलकाता/नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक परास्नातक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों से बृहस्पतिवार को काम पर लौटने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नागपुर के रेजिडेंट चिकित्सकों के वकील ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि चिकित्सक से बलात्कार एवं उसकी हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सकों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

पीठ ने कहा, ”उनके काम पर वापस आ जाने के बाद हम प्रतिकूल कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालेंगे। अगर चिकित्सक काम नहीं करेंगे तो जन स्वास्थ्य ढांचा कैसे चल पाएगा?”

उसने कहा कि अगर इसके बाद भी कोई कठिनाई हो तो न्यायालय के पास आएं, लेकिन पहले काम पर लौटें। सरकारी अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिफ्तार किया है।

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