शिक्षक भर्ती मामला: सीबीआई जांच का एकल पीठ का आदेश बरकरार

कोलकाता कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) जांच कराने के एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने एकल पीठ को जांच की निगरानी करने का निर्देश भी दिया।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई द्वारा जांच कराने के आदेश को बरकरार रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि मामले में धन के लेन-देन की जांच जरूरत पड़ने पर की जाएगी।

अदालत ने निर्देश दिया कि ‘पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड’ से चुनिंदा रूप से एक अतिरिक्त अंक का लाभ पाने वाले 269 लोगों को उनकी नौकरी से हटाने का एकल पीठ का आदेश, एकल पीठ के समक्ष मामले के निपटारे तक बरकरार रहेगा।

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