मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है!- जाना पड़ सकता है जेल!

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय है पारिवारिक सदस्य