नयी दिल्ली। सनातन धर्म पर टिप्पणी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और ए राजा सहित सभी 14 पक्षकारों को नोटिस जारी किया। पक्षकारों में सीबीआई और तमिलनाडु पुलिस भी शामिल है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ FIR की याचिका पर सुनवाई को तैयार होकर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, उदयनिधि स्टालिन, सीबीआई, ए राजा व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि हेट स्पीच मामले के साथ इसे जोड़ने से SC ने इनकार किया है।
तमिलनाडु सरकार को भी भेजा नोटिस
सनातन पर विवादित बयान देकर फंसे तमिलनाडु सीएम के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को उसके मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर तमिलनाडु, उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, पीके शेखर बाबू, सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सनातन विवाद
बता दें कि, सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और सनातन पर बयान देने वाले डीएमके के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर समुचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है।
वकीलों ने दायर की थी याचिका
मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। याचिका में स्टालिन को सनातन पर आगे कोई टिप्पणी न करने का निर्देश देने और सनातन धर्म के खिलाफ सभी बैठकों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों को एक धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कॉलेजों में बैठकें आयोजित करने की सभी प्रस्तावित योजना पर रोक लगाई जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया था। CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि पहले जल्द सुनवाई के लिए ई मेल करें, तब इसे हम देखेंगे।