Supreme Court seeks response from NTA and Centre on NEET

NEET पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र से मांगा जवाब

  • कहा -0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG, 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बर्बाद समय के बदले ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 छात्रों के स्कोरकार्ड देखने के बाद उन्हें दिये गये ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिये। शीर्ष अदालत ने उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल होने या अपने वास्तविक मार्क्स के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का विकल्प दिया है। दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 30 जून को आएगा।

शीर्ष अदालत ने पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नीट यूजी 2024 के परीक्षा परिणामों को लेकर जारी सियासत के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था की किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी।

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