कोलकाता। मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई की गिरफ्त में आये बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल (Anubrata Mondal) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अनुब्रत पर अपनी बेटी सुकन्या समेत छह रिश्तेदारों को अवैध रूप से प्राथमिक शिक्षक की नौकरी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि सुकन्या समेत ये सारे लोग टेट तक पास नहीं थे, फिर भी प्राथमिक शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत की बेटी सुकन्या सहित 6 अन्य करीबियों को गुरुवार अपराह्न 3 बजे टेट पास के प्रमाण-पत्र के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। गुरुवार को उसी समय मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे लोग कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
हाईकोर्ट का बीरभूम के एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सभी 6 लोग गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हों। असल में अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया है कि अनुब्रत मंडल की पुत्री सुकन्या मंडल को बिना टेट पास किये ही नौकरी दे दी गयी। यह भी बताया कि सुकन्या स्कूल नहीं जाती थी। स्कूल के हाजिरी रजिस्टर के साथ और अन्य विभागीय कार्यों के लिए वहां के कर्मचारी मंडल परिवार के घर जाते थे।