कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि छात्र नेता अनीस खान की मौत के मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्बारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) अपना कार्य जारी रखेगा। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने अनीस के पिता सलीम खान का वह अनुरोध अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की मौत के मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराने का आग्रह किया था।
सलीम खान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वह अपने बेटे की मौत के मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराना चाहते हैं, इसलिए इस मामले को राज्य पुलिस के बजाय अन्य एजेंसी को स्थानांतरित किया जाए। गौरतलब है कि अनीस हावड़ा के आमटा स्थित अपने आवास में तीसरी मंजिल से गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के समय वहां पुलिस मौजूद थी।
न्यायमूर्ति राजशेखर मन्था ने कहा कि इस मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की जरूरत नहीं है और विशेष जांच दल इसकी जांच जारी रखेगा। विशेष जांच दल ने उस होमगार्ड और एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए (लापरवाही के कारण मौत) के तहत मामला दर्ज किया है, जो अनीस को खोजते हुए कथित तौर पर आमटा स्थित उसके आवास की दूसरी मंजिल पर गए थे।