शुभेंदु की कोर्ट से अपील, ममता की चुनावी याचिका बंगाल से बाहर भेजी जाए

नई दिल्ली/ कोलकाता। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के पूर्व करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन 2020 में भाजपा में शामिल हुए और इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

उन्होंने ममता को करीबी मुकाबले में 1,956 मतों के अंतर से हराया था। ममता ने शुभेंदु की जीत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर की है। एक सूत्र के अनुसार, शुभेंदु ने ममता द्वारा दायर याचिका को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है। जस्टिस शंपा सरकार इस समय मुख्यमंत्री की चुनावी याचिका पर सुनवाई कर रही हैं।

उच्च न्यायालय ने मामले में शुभेंदु को नोटिस जारी किया है और उन्हें याचिका के लंबित रहने के दौरान चुनाव से जुड़े दस्तावेजों को संरक्षित रखने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने 7 जुलाई को नंदीग्राम से अधिकारी की जीत के खिलाफ ममता की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

न्यायमूर्ति चंदा ने जिस तरीके से उनका बहिष्कार करने की मांग की थी, उस पर आपत्ति जताते हुए ममता 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति चंदा के अलग होने की मांग करते हुए, यह दावा किया गया था कि 2015 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में उनकी नियुक्ति तक वह भाजपा के सक्रिय सदस्य थे।

चुनाव याचिका के निर्णय में पूर्वाग्रह की आशंकाओं का हवाला दिया गया था। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा था कि वह कभी भी भाजपा कानूनी प्रकोष्ठ के संयोजक नहीं थे, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले कई मामलों में पेश हुए।

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