नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तहत सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में शुक्रवार रात को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का पालन सख्ती से करना होगा।
ये आदेश नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में अभी ये इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।