Kolkata Hindi News : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि कोलकाता पुलिस द्वारा धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा आदेश अनावश्यक, मनमानी तरीके से लागू किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि 22 मई को पारित आदेश को संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) के अनुसार मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाना चाहिए।
राज्यपाल ने एक पत्र में कहा कि वर्तमान आदेश अवैध आधार पर आगे बढ़ता है क्योंकि यह एस.144 सीआरपीसी के ऐसे लागू किए जाने को नियमित मामला बताता है। यह प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था और वर्तमान आदेश बिना किसी प्रकार के विचार के नियमित तरीके से जारी किया गया था।
यह बहुत ही स्तब्धकारी है कि इतने लंबे समय से धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी किया गया वर्तमान आदेश, जो निस्संदेह आम आदमी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करता है तथा उसकी स्वतंत्र आवाजाही पर प्रतिबंध लगाता है, इतने लापरवाही भरे, मनमानी तरीके से जारी किया गया है।
राज्यपाल बोस ने कहा कि धारा 144 सीआरपीसी लागू करने का आदेश नागरिकों की स्वतंत्रता को कम करने वाला है और ऐसे आदेश संबंधित अधिकारियों की मर्जी के अनुसार जारी नहीं किए जा सकते।
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