नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार के वाद पर शुक्रवार को सुनवाई 16 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। राज्य सरकार का आरोप है कि सीबीआई राज्य की इजाज़त लिए बगैर ही यह जांच कर रही है जबकि कानून के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि केंद्र ने राज्य के मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल किया है और वह मामले पर नियमित सुनवाई के दिन विचार करेगी।
बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच से अनुरोध किया कि इसके लिए कोई तारीख निर्धारित कर दी जाए क्योंकि सीबीआई प्राथमिकियों को लेकर आगे बढ़ रही है। बेंच ने कहा, ‘हम 16 नवंबर को इस पर सुनवाई करेंगे. अगर कोई प्रत्युत्तर या अतिरिक्त दस्तावेज हैं तो पक्षकार उन्हें दाखिल कर सकते हैं।
बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर अपने मूल दीवानी मुकदमे में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के प्रावधानों का हवाला दिया है. राज्य सरकार का तर्क है कि सीबीआई राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना जांच कर रही है और प्राथमिकी दर्ज कर रही है जबकि कानून के तहत ऐसा करने के लिए राज्य की पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य है।अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है।